Delhi News: एसएफआइओ जांच ट्रांसफर से ईडी कार्रवाई पर रोक नहीं
- कहा एसएफआईओ का अधिकार क्षेत्र सिर्फ कंपनीज़ एक्ट के अंतर्गत आने वाले अपराधों तक सीमितअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कंपनीज़ एक्ट 2013 के तहत किसी मामले की जांच सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) को सौंपे जाने से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) 2002 के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की समानांतर कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगती।न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने कहा कि एसएफआईओ का अधिकार क्षेत्र सिर्फ कंपनीज़ एक्ट के अंतर्गत आने वाले अपराधों तक सीमित है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, कंपनीज़ एक्ट 2013 का सेक्शन 212 भले ही एसएफआईओ जांच के लिए एक स्वतंत्र कोड हो, लेकिन इसकी योजना अन्य एजेंसियों को उनके दायरे में आने वाले अलग कानूनों के तहत कार्रवाई करने से नहीं रोकती। पीएमएलए एक स्वतंत्र कानून है और कंपनीज़ एक्ट उसकी राह में बाधा नहीं बन सकता। यह फैसला संजय अग्रवाल सहित कई बिजनेसमैन की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने शेल कंपनियों और फर्जी ट्रेड डॉक्यूमेंट्स के जरिए कथित 6,000 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा प्रेषण घोटाले में ईडी द्वारा उनकी संपत्तियों की प्रोविजनल अटैचमेंट को चुनौती दी थी।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 28, 2025, 16:46 IST
Delhi News: एसएफआइओ जांच ट्रांसफर से ईडी कार्रवाई पर रोक नहीं #TransferOfSFIOProbeDoesNotStopEDAction #SubahSamachar
