Panipat News: आरटीई के तहत दाखिले के लिए आवेदन का अंतिम दिन आज

पानीपत। आरटीई यानी निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अलाभप्रद बच्चों के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में दाखिले होंगे जहां उन्हें निशुल्क दाखिले मिलेंगे। दाखिले केवल नर्सरी, केजी व प्रथम कक्षा में दिए जाएंगे। निजी स्कूलों में दाखिले के लिए सोमवार को अंतिम दिन रहेगा। मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार आवेदन प्रक्रिया 21 अप्रैल तक चलेगी। मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं में दाखिले के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के लिए 14 अप्रैल तक पोर्टल खोला गया था जिसमें एमआईएस पोर्टल पर उपलब्ध कुल 10701 निजी स्कूलों में से 7567 स्कूलों ने भाग लिया है। वहीं, निदेशालय ने अभिभावकों को अंतिम तिथि उपरांत फाइनल सबमिट रिपोर्ट के साथ सभी संबंधित मूल दस्तावेजों की प्रति खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाने का आह्वान किया। आवेदनों की सूची को विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। किसी भी प्रकार की लिटिगेशन बारे जिला स्तरीय कमेटी जिम्मेदार होगी जो खंड शिक्षा कार्यालय की रिपोर्ट अनुसार निर्णय लेगी। निजी स्कूलों को आरटीई के तहत सीटों की जानकारी एक अप्रैल तक पोर्टल पर देनी थी लेकिन शिक्षा निदेशालय ने इस तारीख को पहले तीन अप्रैल, फिर छह अप्रैल, उसके बाद 14 अप्रैल तक बढ़ा दिया था। निजी स्कूलों ने पोर्टल पर 25 प्रतिशत सीटों की स्थिति दर्शाने में रूचि नहीं दिखाई। आरटीई के तहत 25 प्रतिशत सीटों पर देना होता है आरक्षण अधिकारियों के अनुसार, आरटीई एक्ट 2009 के तहत सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को अलाभप्रद व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए नर्सरी, केजी व प्रथम कक्षा के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होती है। स्कूलों को सीटों की जानकारी स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनी होगी और स्कूल की वेबसाइट पर भी डालनी होती है। विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार, निजी स्कूलों में कक्षा एक या इससे पूर्व की कक्षा जहां कहीं लागू हो स्कूलों के आसपास अलाभप्रद व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए दाखिले दिए जाएंगे। दाखिले के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम निर्धारित की गई है।नियमों की अवहेलना पर होगी विभागीय कार्रवाईनिदेशालय की ओर जारी किए गए पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि अगर कोई स्कूल प्रवेश के दौरान बच्चों या अभिभावकों से किसी भी प्रकार की राशि की मांग करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर कोई स्कूल राशि लेता है तो उससे शुल्क से 10 गुना जुर्माना लगाया जा सकता है।वर्जन-शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में ऐसे बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें निर्धारित की गई हैं ताकि संबंधित स्कूलों में पात्र बच्चों का दाखिला करवाया जा सके। आरटीई के तहत दाखिले के लिए सोमवार तक आवेदन किए जा सकते हैं। विभाग की तरफ खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी, जो बच्चों के आवेदन संबंधित शिकायतों व प्रश्नों का निवारण करेगी। - राकेश बूरा, जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Apr 21, 2025, 02:41 IST
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