Bareilly News: पॉक्सो एक्ट में दोषी को तीन साल कैद, दो हजार रुपये जुर्माना

बरेली। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट देवाशीष ने मंगलवार को पॉक्सो एक्ट में दोषी राकेश नाम के व्यक्ति को तीन साल कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसको दो माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा। राकेश ने जुलाई 2017 में शौच के लिए गई कक्षा नौ की छात्रा को दुष्कर्म की नीयत से गन्ने के खेत में खींच लिया था। क्योलड़िया थाने के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 जुलाई 2017 को उसकी 14 वर्षीय बेटी गांव के बाहर शौच को गई थी। रास्ते में गांव के ही राकेश ने उसे दबोच लिया और दुष्कर्म के इरादे से उसे खींचकर गन्ने के खेत में ले गया। बेटी के शोर मचाने पर ग्रामीण आ गए तो राकेश वहां से भाग गया। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने विवेचना की और सितंबर 2017 में चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन की ओर से सात गवाह व साक्ष्य पेश किए गए। किशोरी की उम्र की तस्दीक के लिए उसका शैक्षिक रिकार्ड और प्रधानाचार्य की भी गवाही कराई गई।बचाव पक्ष ने भूमि के विवाद में रंजिशन झूठा मुकदमा दर्ज कराने का तर्क दिया। अभियोजन पक्ष राकेश को पॉक्सो एक्ट में दोषी साबित करने में ठोस साक्ष्य और गवाह पेश करने में कामयाब रहा। इसके बाद कोर्ट ने राकेश को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद--अपहरण में दोषी दो लोगों को तीन-तीन साल कैद, 14 हजार रुपये जुर्मानादुष्कर्म के आरोप में दोषमुक्त, एक आरोपी की सुनवाई के दौरान हो चुकी मौतबरेली। स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पिंकू व राजेश नाम के आरोपियों को बहला-फुसलाकर किशोरी के अपहरण के मामले में दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल कैद और सात-सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में एक आरोपी विनोद की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। पीड़िता ने दुष्कर्म की बात से इन्कार किया। ऐसे में आरोपियों को दुष्कर्म की धाराओं में दोषमुक्त करार दिया गया है।फरीदपुर थाने के एक गांव के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पांच जून 2013 को उसकी बेटी गांव के बाहर खेत पर शौच के लिए गई थी। रास्ते में पिंकू, राजेश और विनोद उसको बहला-फुसलाकर ले गए। उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा नहीं लगाई थी।विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई। अभियोजन की ओर से कोर्ट में आठ गवाह व साक्ष्य पेश किए गए। अभियोजन पक्ष दुष्कर्म की बात साबित करने में नाकाम रहा। पीड़िता ने भी बयानों में दुष्कर्म की बात से इन्कार किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पिंकू, राजेश को दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया गया। अभियोजन पक्ष बहला-फुसलाकर अपहरण की बात साबित करने में सफल रहा। कोर्ट ने दोनों को अपहरण में दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Aug 27, 2025, 03:15 IST
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