Agra News: आगरा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

आगरा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आगरा कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सीके गौतम की नियुक्ति की वैधता को चुनौती देने वाली पूर्व प्राचार्य डॉ. अनुराग शुक्ल की याचिका को खारिज कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने फैसला सुनाया। डॉ. अनुराग शुक्ल पूर्व में प्राचार्य पद के लिए चयनित हुए थे, लेकिन उनके शैक्षिक दस्तावेजों में फर्जीवाड़े के आरोप पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई थी। इस निरस्तीकरण को उन्होंने पूर्व में भी चुनौती दी थी। चयन प्रक्रिया के दौरान डॉ. सीके गौतम का एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर (एपीआई) स्कोर पुनर्विचारित किया गया, जो 500 से अधिक पाया गया। इसी के आधार पर उन्हें प्राचार्य पद पर नियुक्त किया गया था। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि डॉ. अनुराग शुक्ल अब एक असफल उम्मीदवार हैं। ऐसे में उन्हें चयनित उम्मीदवार डॉ. गौतम की नियुक्ति को चुनौती देने का कानूनी अधिकार नहीं है। याची यह साबित नहीं कर सके कि डॉ. गौतम का एपीआई स्कोर गलत या 500 से कम था। अदालत ने यह भी माना कि नियुक्ति समिति सक्षम प्राधिकारी की ओर से गठित थी और एपीआई का पुनर्विचार विधिसम्मत था।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 11, 2025, 02:48 IST
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