Agra News: जानलेवा हमले के दो आरोपियों को कोर्ट ने नहीं दी जमानत

कासगंज। सत्र न्यायाधीश सैय्यद माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने जानलेवा हमले के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी को सुुनवाई के बाद खारिज कर दिया। बरकुला सोरों गांव निवासी रवि और सोमवीर के बीच 25 अक्तूबर 2022 को माता के मंदिर पर प्रसाद वितरण को लेकर विवाद हो गया था। इस दौरान सोमवीर ने गांव के सूबेदार, सोनू, प्रवेश, विशाल को बुला लिया। आरोपियों ने गांव के मेन रोड पर रवि के साथ उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीटकर घायल किया। आरोप है कि आरोपियों ने सड़क पर फायर किया। इससे भगदड़ मच गई। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे। इस दौरान दरवाजे पर खड़ी रवि की पुत्री मीना पर सूबेदार ने तमंचे से फायर किया। इस दौरान वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे अस्पताल ले जाया गया। इस मामले की दर्ज हुई रिपोर्ट के बाद पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजी थी। सूबेदार और प्रवेश ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। जिसे सुनवाई के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 20, 2023, 23:48 IST
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