Noida News: आरोपी सलमान और भानू की जमानत याचिका खारिज
आरोपी सलमान और भानू की जमानत याचिका खारिज ग्रेटर नोएडा। अदालत ने ट्रक चोरी करने के बाद उन्हें काटकर बेचने वाले संगठित गिरोह के आरोपी सलमान तोमर और भानू चौधरी की जमानत याचिका खारिज कर दी। सत्र न्यायालय ने आरोपियों को प्रथम दृष्टया आदतन अपराधी मानते हुए कहा कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में दोबारा इसी तरह के अपराध में लिप्त होने की प्रबल आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता।अभियोजन के अनुसार 24 जनवरी 2026 को फेज-2 कोतवाली पुलिस टीम ने सलमान तोमर और भानू चौधरी को भंगेल गंदा नाला के पास से गिरफ्तार किया था। जबकि उनके अन्य साथी फखरुद्दीन उर्फ फखरू, फरमान उर्फ मुल्लाजी और युनुस मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए थे। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने तीन चोरी की गाड़ियां, एक ट्रक और पिकअप के केबिन, ऑक्सीजन सिलिंडर, एलपीजी सिलिंडर (घरेलू व व्यावसायिक), गैस कटर और वाहन काटने में प्रयुक्त कई औजार बरामद किए थे। गिरोह एनसीआर में वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देता था। बचाव पक्ष ने एफआईआर में देरी, स्वतंत्र गवाहों का अभाव, बरामदगी को फर्जी और प्लांटेड बताया। ब्यूरो
- Source: www.amarujala.com
- Published: Feb 09, 2026, 15:39 IST
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