Delhi News: एटीएम तोड़कर डकैती के मामले में आरोपी को मिली जमानत

नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने एटीएम तोड़कर डकैती के मामले में एक आरोपी को जमानत दी है। आरोप है कि गोविंदपुरी से एटीएम तोड़कर उसे बुलंदशहर ले गया था। एटीएम मशीन ले जाने के लिए अन्य आरोपियों को चोरी की कार उपलब्ध कराई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विपिन खरब ने आरोपी रविकांत उर्फ पंकज को जमानत देते हुए कहा कि अन्य दो आरोपी जमानत पर हैं और आरोपी दो जून से न्यायिक हिरासत में है। यह देखते हुए कि आरोपी को सह-आरोपियों के प्रकटीकरण बयान पर गिरफ्तार किया गया था और मौजूदा समय तक उसके पास से कुछ भी आपत्तिजनक बरामद नहीं हुआ है। इसके अलावा वह तीन महीने से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में है। ऐसे में आरोपी को अदालत से जमानत मिल गई। बशर्ते कि वह संतुष्टि के लिए 30 हजार रुपये की राशि में व्यक्तिगत बांड और समान राशि में एक जमानत प्रस्तुत करे।दिल्ली पुलिस के जवाब के अनुसार, सह-आरोपी फरमान और आशिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी निशानदेही पर फर्जी नंबर प्लेट वाली एक कार बरामद की गई है। सह-आरोपी फरमान ने नंबर प्लेट में हेराफेरी की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली है। सह-आरोपी आशिफ, सूरज, राजा, दीपक और रवि ने एटीएम तोड़ने की साजिश रची और आरोपियों ने चोरी की गाड़ी और उसकी डुप्लीकेट नंबर प्लेट मुहैया कराई। पुलिस ने आरोप लगाया कि चोरी करने के बाद, उन्होंने 3.71 लाख रुपये की नकदी आपस में बांट ली।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Sep 11, 2025, 17:05 IST
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