SC Updates: सुप्रीम कोर्ट- NIA कोर्ट 6 माह में केस निपटाएं; नॉन-बायोडिग्रेडेबल वकील बैंड प्रतिबंध याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार आवश्यक न्यायिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएगी। साथ ही सुनिश्चित करेगी कि एनआईए अदालतें दिन रात काम कर राष्ट्र विरोधी अपराध करने वालों के खिलाफ मुकदमे छह महीने में खत्म करें। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने दुर्दांत अपराधियों के मुकदमे शीघ्र खत्म किए जाने की वकालत करते हुए कहा कि यदि मुकदमा छह महीने में पूरा हो जाता है, तो आरोपी को लंबी सुनवाई के आधार पर जमानत नहीं मिल पाएगी। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी से कहा, आप बस आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करें और मुकदमा शीघ्र पूरा हो, ताकि राष्ट्र के विरुद्ध अपराध करने वालों या जघन्य अपराधों में शामिल लोगों को जमानत न मिले। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अदालतें छह महीने में मुकदमा पूरा करने के लिए दिन-रात काम करें। एएसजी ने दलील दी कि केंद्रीय गृह सचिव इस मामले से अवगत हैं और विशेष एनआईए अदालतों और विशेष कानूनों के लिए समर्पित अन्य अदालतों की स्थापना के मुद्दे पर विभिन्न राज्य सरकारों के साथ बैठक की गई है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 19, 2025, 06:54 IST
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