SC Updates: दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शरजील को फिर नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश मामले में आरोपियों उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा-उर-रहमान की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई सात अक्तूबर तय की। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, एएम सिंघवी और सिद्धार्थ दवे पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट में कई और अहम मामलों की भी आज सुनवाई होनी है। इनमें दिल्ली दंगों से जुड़े एक्टिविस्ट्स की जमानत याचिकाओं से लेकर उच्च और निचली अदालतों के जजों के पेंशन लाभ, दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण और बड़े नेताओं से जुड़े भ्रष्टाचार मामलों तक की सुनवाई शामिल है। इस कारण आज अदालत का एजेंडा बेहद व्यस्त और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जजों के पेंशन लाभ पर स्वत: संज्ञान मामला अदालत निचली अदालतों और हाईकोर्ट के जजों के पेंशन लाभ तय करने से जुड़े स्वत: संज्ञान मामले की भी सुनवाई करेगी। इस मुद्दे पर न्यायपालिका में समानता और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा फैसला आ सकता है। ये भी पढ़ें-राज्यों का वेतन-पेंशन और ब्याज खर्च 10 साल में ढाई गुना से ज्यादा बढ़ा, अब 15.63 लाख करोड़ राजनीतिक मामलों और भ्रष्टाचार के केस तेलंगाना के कैश-फॉर-वोट घोटाले में राज्य की एसीबी की याचिका भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इसके साथ ही भाजपा विधायक की याचिका, जिसमें कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच की सहमति वापस लेने को चुनौती दी गई है। इस मामले पर भी अदालत सुनवाई करेगी। दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण और निगरानी तंत्र राजधानी और आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण से संबंधित याचिका पर भी अदालत ध्यान देगी। इसके अलावा पूरे देश के थानों में सीसीटीवी लगाने के निर्देशों के अनुपालन पर दायर याचिका पर भी सुनवाई होनी है। यह मामला पुलिस तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा हुआ है। ये भी पढ़ें-कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, कहा- 20 माह से फलस्तीन पर भारत की नीति शर्मनाक और नैतिक कायरतापूर्ण अन्य महत्वपूर्ण याचिकाएं पूर्व तमिलनाडु मंत्री सेंथिल बालाजी ने अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में संशोधन की मांग की है। साथ ही उनकी जमानत रद्द करने की अलग याचिका भी सूचीबद्ध है। वहीं, बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने 215 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसने उनके खिलाफ दर्ज ईडी के केस को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Sep 22, 2025, 09:16 IST
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