SC Updates: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में दिल्ली के वकील के खिलाफ हरियाणा एसटीएफ की जांच पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के एक वकील के खिलाफ हरियाणा पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स की जांच पर रोक लगा दी। वकील को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और के विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मामले में वकील विक्रम सिंह को 12 नवंबर को दी गई अंतरिम जमानत की भी पुष्टि कर दी। अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह की दलीलों पर ध्यान दिया और कहा कि वकील के मामले में जांच आगे नहीं बढ़ेगी। सिंह ने कहा पहले सीबीआई से स्थिति रिपोर्ट मंगाई जाए। उसके बाद, अगर पीठ उचित समझे तो डिस्चार्ज करने पर विचार किया जाए। इस मामले में अभियोजन पक्ष का व्यवहार गलत है। हालांकि, पीठ ने मामले की पूरी जांच पर रोक नहीं लगाई और कहा कि सीबीआई को जांच सौंपने की अर्जी पर बाद में विचार किया जाएगा। बुधवार को वरिष्ठ अधिवक्ता ने आरोप लगाया था कि वकील को हिरासत में यातना दी गई और सिर्फ उनके मुवक्किलों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। विक्रम सिंह को 31 अक्तूबर को बिना किसी लिखित कारण या स्वतंत्र गवाह के गिरफ्तार किया गया था, जो संविधान के आर्टिकल 21 और 22 का उल्लंघन है। 1 नवंबर को फरीदाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 20, 2025, 18:24 IST
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