SC Updates: SYL नहर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पंजाब और हरियाणा को केंद्र के साथ सहयोग करने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा सरकारों को निर्देश दिया कि वे सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार के साथ सहयोग करें। मामले में सुनवाई के दौरानन्यायमूर्ति बीआरगवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ को बताया गया किइस मसले का समाधान आपसी बातचीत से निकालने के लिए उसने जरूरी कदम उठाए हैं। इसपर कोर्ट ने कहा कि हम दोनों राज्यों को निर्देश देते हैं कि वे केंद्र सरकार के साथ मिलकर समाधान निकालें। साथ ही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि हमने मध्यस्थता की कोशिश की है, लेकिन अब राज्यों को भी ईमानदारी से सहयोग करना होगा। बता दें किअगर मामला 13 अगस्त तक नहीं सुलझता है, तो सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। ये भी पढ़ें:-SC: गोधरा ट्रेन अग्निकांड के दोषियों की याचिका खारिज, दो जजों की पीठ द्वारा सुनवाई करने पर जताई थी आपत्ति क्या है सतलुज-यमुना लिंकनहर विवाद सतलुज-यमुनानहर का उद्देश्य रावी और ब्यास नदियों का पानी दोनों राज्यों में बराबर बांटना है। इस 214 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित नहर में से 122 किलोमीटर पंजाब में और 92 किलोमीटर हरियाणा में बननी थी। जहां हरियाणा ने अपनी ओर नहर का निर्माण पूरा कर लिया है, लेकिन पंजाब ने 1982 में काम शुरू करने के बाद बाद में इसे रोक दिया। गौरतलब है कि यह विवाद पिछले कई दशकों से चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी 2002 को हरियाणा के हक में फैसला सुनाते हुए पंजाब को अपनी सीमा में नहर बनाने का आदेश दिया था। ये भी पढ़ें:-CJI: मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के दिल्ली में दो फ्लैट, 55 लाख की एफडी, जानिए नए सीजेआई के पास कितनी संपत्ति
- Source: www.amarujala.com
- Published: May 06, 2025, 11:43 IST
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