नियम में सख्ती: रिश्तेदारों के नाम पर नहीं मिलेगा थोक औषधि लाइसेंस, नकली दवाओं पर अब शिकंजा; होगी जांच

दवाइयों के अवैध और नकली कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए शासन ने थोक औषधि लाइसेंस जारी करने के नियम और सख्त कर दिए हैं। अब अवैध दवा कारोबार में संलिप्त पाए गए लोगों के रिश्तेदारों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के नाम पर लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त ने नकली, अधोमानक, मिलावटी और एनडीपीएस श्रेणी की औषधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, कुछ अवैध गतिविधियों में संलिप्त कारोबारी कार्रवाई के बाद अपने रिश्तेदारों, सहयोगियों या अन्य संबंधित व्यक्तियों के नाम पर औषधि लाइसेंस लेकर कारोबार करते हैं। अब ऐसे मामलों की पहचान कर लाइसेंस प्रक्रिया में आवेदक की पृष्ठभूमि के साथ ही उसके कारोबारी संबंधों की भी गहन जांच की जाएगी। नए निर्देशों के बाद थोक औषधि लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के साथ उसके कारोबारी साझेदारों और सहयोगियों की पृष्ठभूमि की भी पड़ताल होगी। लाइसेंस जारी करने से पहले यह देखा जाएगा कि संबंधित व्यक्ति के दस्तावेज, बिल, जीएसटी पंजीकरण, बैंक खाता और ई-वे बिल आदि लाइसेंस स्वामी के नाम पर ही हैं या नहीं।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Aug 24, 2026, 17:12 IST
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