Ambala News: एनडीपीएस की विशेष कोर्ट ने कहा कि सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाना भी आवश्यक
अंबाला सिटी। विशेष एनडीपीएस अदालत ने गांजा तस्करी के एक मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए दो महिला दोषियों को पहले से काटी गई सजा के साथ रिहा करने का आदेश दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार बंसल की कोर्ट ने दोषियों की पारिवारिक स्थिति और उनके द्वारा किए गए पश्चाताप को देखते हुए यह नरम रुख अपनाया है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान जब मामले में गवाही की प्रक्रिया शुरू होनी थी, तब दोनों महिलाओं ने स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार कर लिया। दोषियों ने अदालत से रहम की गुहार लगाते हुए कहा कि वे गरीब परिवार से हैं और उनके छोटे बच्चे हैं। उन्होंने भविष्य में दोबारा कोई अपराध न करने की कसम भी खाई। फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश अरविंद कुमार बंसल ने समाज में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। कोर्ट ने कहा कि ड्रग पेडलिंग को रोकना जरूरी है, लेकिन युवाओं और पहली बार अपराध करने वालों को मुख्यधारा में वापस लाने के लिए सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाना भी आवश्यक है। कोर्ट ने माना कि दोषियों का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उन्हें लंबे समय तक जेल में अपराधियों के साथ रखना उनके भविष्य के लिए घातक हो सकता था ------------क्या था पूरा मामलापुलिस ने 18 जनवरी 2024 को गुप्त सूचना के आधार पर नारायणगढ़ के मच्छी मार्केट स्थित एक किराने की दुकान पर छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस ने पूनम देवी और मंती देवी को काबू कर उनके कब्जे से 1.55 किलोग्राम गांजा और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया था। दोनों महिलाएं काला अंब की रहने वाली हैं और उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Feb 08, 2026, 03:00 IST
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