Sonipat: शराब गड़बड़झाला मामले में ठेकेदार से 28.56 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला

हरियाणा के सोनीपत में देशी शराब के गोदाम एल-13 से शराब ठिकाने लगाने को लेकर लगाए गए जुर्माने की आबकारी विभाग ने रिकवरी कर ली है। विभाग के पास ठेकेदार ने 28.56 करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं। शराब ठेकेदार ने आठ जोन में शराब ठेके ले रखे हैं। ठेकेदार पर कार्रवाई सितंबर माह में शुरू हो गई थी। जिस पर अक्तूबर में उसका एल-13 का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। उसके बाद मामले में तीन अधिकारियों पर भी गाज गिरी थी। मुरथल में एल-13 (देशी शराब) के ठेकेदार शराब की तरफ से पांच लाख पेटियों को ठिकाने लगाने के मामले में आबकारी विभाग ने जुर्माना राशि वसूल ली है। ठेकेदार ने 8 जोन में शराब ठेके ले रखे हैं। उससे आबकारी विभाग की तरफ से 28 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना व टैक्स वसूला जाना था। इसे लेकर ठेकेदार को अल्टीमेटम दिया गया था कि वह एक माह में पूरा जुर्माना व टैक्स की राशि जमा नहीं कराएगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। ऐसे में उसने पूरी जुर्माना राशि 28 करोड़ 56 लाख 76 हजार रुपये वसूल लिए हैं। अब अगर वह सील एल-13 की सील खोलने के लिए विभाग को पत्र लिखेगा तो उसे मुख्यालय भिजवाया जाएगा। जहां से आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सितंबर माह में शुरू हो गई थी जांच आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एल-13 में गड़बड़ी की आशंका के चलते सितंबर माह में जांच शुरू हो गई थी। रिकॉर्ड नहीं देने पर उसका 24 सितंबर को चालान किया गया था। उसके बाद फिर कार्रवाई जारी रही। 26 अक्तूबर को लाइसेंस रद्द कर दिया गया। साथ ही एल-13 को सील कर दिया गया था। उसके बाद विभागीय जांच शुरू हुई थी। तत्कालीन डीईटीसी नरेश कुमार, ईटीओ कश्मीर सिंह कंबोज और आबकारी निरीक्षक रामपाल सिंह का पहले तबादला मुख्यालय कर दिया गया। बाद में 24 नवंबर को उन्हें निलंबित किया जा चुका है। मुरथल के एल-13 गोदाम के रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिलने के बाद सितंबर में ही कार्रवाई शुरू हो गई थी। बाद में ठेकेदार के एल-13 गोदाम का लाइसेंस रद्द कर उसे सील कर दिया गया था। ठेकेदार ने जुर्माना व टैक्स राशि के 28.56 करोड़ रुपये जुर्माना राशि को वसूला जा चुका है। अब ठेकेदार की तरफ से सील खोलने को पत्र मिलेगा तो उसे मुख्यालय भेजा जाएगा। -नील रतन, डीईटीसी, सोनीपत

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 25, 2022, 01:52 IST
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