हिमाचल हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: भर्ती नियमों के अलावा विज्ञापन में अतिरिक्त शर्तें जोड़ना अवैध

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अलावा विज्ञापन में अतिरिक्त शर्तें जोड़ना अवैध है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने एकल जज के फैसले को खारिज करते हुए अपीलकर्ता पिंकी को एचआरटीसी में कंडक्टर के पद पर नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। उन्हें वरिष्ठता समेत सभी काल्पनिक (नोशनल) लाभ देने के निर्देश भी दिए गए हैं।हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चार अप्रैल 2023 को विज्ञापन जारी किया।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Sep 18, 2026, 17:58 IST
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