Himachal: उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला, आपराधिक मुकदमे का आधार खत्म तो नौकरी से वंचित नहीं रख सकते

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसले में आपराधिक मामले में बरी हो चुके शास्त्री (पीटीए) शिक्षक की सेवा बहाल करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने शिक्षा विभाग के उन आदेशों को खारिज कर दिया है, जिनमें उनकी बहाली की मांग को ठुकरा दिया गया था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब आपराधिक मुकदमे का आधार ही खत्म हो गया है तो कर्मचारी को नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता।याचिकाकर्ता अनिल कुमार वर्ष 2008 में शास्त्री (पीटीए) के रूप में नियुक्त हुए।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jul 28, 2026, 18:33 IST
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