Shravasti News: किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को चार साल की कैद

श्रावस्ती। इकौना थानाक्षेत्र के एक गांव की किशोरी से तीन वर्ष पूर्व छेड़छाड़ की गई थी। इस मामले में बुधवार को एडीजे विशेष न्यायाधीश ने आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए चार वर्ष का कारावास व 5500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।मामले में अभियोजन की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि इकौना थानाक्षेत्र के एक गांव निवासिनी किशोरी 29 अगस्त 2019 की सुबह करीब सात बजे स्कूल जा रही थी। रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही राजेश उर्फ लड्डू ने किशोरी को दबोच लिया। इसके बाद राजेश ने किशोरी के साथ अश्लील हरकत की। किशोरी के विरोध करने पर आरोपी उसके गाल पर दांत से काट कर मौके से फरार हो गया था। घर आकर किशोरी ने परिवारीजन को आपबीती सुनायी थी। इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर इकौना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट भेजा था। गवाहों के बयान व अभियोजन की पैरवी के बाद अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश सुदामा प्रसाद ने आरोपी राजेश पर दोष सिद्ध करते हुए चार वर्ष सश्रम कारावास व 5500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिसे पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच भेजा गया है। संवाद

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 04, 2023, 23:43 IST
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