SEBI: सेबी ने कॉफी डे एंटरप्राइजेज पर लगाया 26 करोड़ का जुर्माना, सब्सिडियरी कंपनी से फंड हेराफेरी का आरोप

बाजार नियामक सेबी ने कॉफी डे एंटरप्राइजेज परसब्सिडियरी कंपनियों के जरिए एक अन्य कंपनी में फंडडायवर्ट करने के लिए 26 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कॉफी डे एंटरप्राइजेज कैफे कॉफी डे का संचालन करती है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि कंपनी को 45 दिनों के भीतर जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, सेबी ने कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड को मैसूर अमलगमेटेड कॉफी एस्टेट्स लिमिटेड (MACEL) और इससे जुड़ी कंपनियों से देय ब्याज के साथ पूरे बकाया की वसूली के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। साथ ही बकाया राशि की वसूली के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए कंपनी को एनएसई के परामर्श से एक स्वतंत्र कानूनी फर्म नियुक्त करने की आवश्यकता है। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि कॉफी डे एंटरप्राइजेज (सीडीईएल) की सात सब्सिडियरी कंपनियों से 3,535 करोड़ रुपये की राशि मैसूर अमलगमेटेड कॉफी एस्टेट्स लिमिटेड को भेजी गई, जो सीडीईएल के प्रमोटरों से संबंधित कंपनी है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 24, 2023, 20:56 IST
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