SEBI: वित्तीय इन्फ्लुएंसर अवधूत साठे पर सेबी का प्रतिबंध, 546 करोड़ लौटाने का आदेश

भारत के शेयर बाजार नियामक-सेबी ने वित्तीय इन्फ्लुएंसर अवधूत साठे और उनकी कंपनी अवधूत साठे ट्रेडिंग अकादमी प्राइवेट लिमिटेड (एएसटीएपीएल) को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित करते हुए उन पर 546 करोड़ रुपये की अनुचित कमाई वापस करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई बिना पंजीकरण निवेश सलाह और रिसर्च एनालिस्ट सेवाएं प्रदान करने के आरोपों के आधार पर की गई है। सेबी के 125 पन्नों के अंतरिम आदेश-सह-शो कॉज नोटिस में गुरुवार को कहा गया कि एएसटीएपीएल और साठे ने कोर्स के नाम पर बड़ी संख्या में निवेशकों को लुभाया और शेयर बाजार में विशेष स्टॉक्स में खरीद-बिक्री की सिफारिशें दीं। आदेश के अनुसार, ये सिफारिशें शिक्षा देने के बहाने शुल्क लेकर प्रदान की जा रही थीं, जबकि न साठे और न ही उनकी कंपनी सेबी के पास निवेश सलाहकार या रिसर्च एनालिस्ट के रूप में पंजीकृत थे। सेबी ने पाया कि एएसटीएपीएल व साठे ने 3.37 लाख से अधिक निवेशकों से 601.37 करोड़ रुपये एकत्र किए। मुनाफे के उदाहरण चुनिंदा रूप से दिखाकर कोर्स का आक्रामक प्रचार किया मुनाफे के उदाहरण चुनिंदा रूप से दिखाकर कोर्स का आक्रामक प्रचार किया गया। बिना पंजीकरण निवेश सलाह देना प्रतिभूति कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वर्श्नेय ने आदेश में कहा कि एएसटीएपीएल और अवधूत साठे संयुक्त रूप से 546.16 करोड़ रुपये लौटाने के लिए जिम्मेदार हैं। नियामक ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे तुरंत बिना पंजीकरण निवेश सलाह या रिसर्च एनालिस्ट सेवाएं देना बंद करें, लाइव डेटा का उपयोग न करें और न ही अपने या प्रतिभागियों के मुनाफे का विज्ञापन करें। साठे और उनकी अकादमी ने लाभदायक ट्रेडों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया वित्त वर्ष 2023-24 की प्रारंभिक जांच में सेबी ने पाया था कि साठे और उनकी अकादमी लाभदायक ट्रेडों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को इस दावे के साथ बेच रहे थे कि प्रतिभागी लगातार ऊंचे रिटर्न कमा रहे हैं। इसके बाद जुलाई 2017 से अक्तूबर 2025 तक की विस्तृत जांच में अनियमितताओं की पुष्टि हुई। सेबी ने कहा कि यह कदम निवेशकों को गुमराह होने से बचाने और बिना पंजीकरण चल रहे ऐसे निवेश सलाहकार कार्यों को रोकने के लिए आवश्यक है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 05, 2025, 03:14 IST
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