Ambala News: बेदखली के आदेश के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका रद्द
अंबाला। राय मार्केट स्थित होटल दीप पैलेस को खाली कराने के आदेश के खिलाफ दायर की गई समीक्षा याचिका को सत्र अदालत ने खारिज कर दिया है। अंबाला के सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने एसडीएम अंबाला कैंट के 18 मई 2023 के आदेश को बरकरार रखते हुए याचिका को निरस्त कर दिया।18 फरवरी 2023 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दीप पैलेस में देह व्यापार का धंधा धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। इस आधार पर पुलिस टीम ने होटल में छापेमारी की, जहां कमरा नंबर 114 से एक युवक और युवती आपत्तिजनक अवस्था में पाए गए थे। पूछताछ के दौरान नेपाल निवासी युवती ने खुलासा किया कि उसे होटल के मालिक और मैनेजर की सांठगांठ से इस धंधे में धकेला गया था। पुलिस ने मौके से अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 18 के तहत एसडीएम अदालत में कलंदरा पेश किया। मामले की सुनवाई और सबूतों के आधार पर एसडीएम कोर्ट ने 18 मई 2023 को होटल दीप पैलेस को खाली कराने के आदेश जारी किए थे।एसडीएम के फैसले के खिलाफ दीप पैलेस के संचालक दीपक बत्रा की ओर से सत्र अदालत में समीक्षा याचिका दायर की गई थी। फैसले के अनुसार अदालत ने पाया कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 18(3) के अनुसार, एसडीएम द्वारा दिए गए ऐसे आदेशों के खिलाफ कोई अपील या समीक्षा (रिवीजन) की गुंजाइश नहीं होती। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार संबंधित संपत्ति की लीज अवधि 14 दिसंबर 2020 को ही समाप्त हो चुकी थी और इसे आगे बढ़ाने का कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं मिला। याचिका तय सीमा से काफी देरी से (लगभग 24 दिन) दायर की गई थी, जिसके लिए दिया गया तर्क भी निराधार पाया गया। कोर्ट ने एसडीएम अंबाला कैंट के आदेश में किसी भी प्रकार की कानूनी अवैधता न पाते हुए रिवीजन पिटीशन को पूरी तरह खारिज कर दिया। ब्यूरो
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jul 25, 2026, 04:57 IST
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