Prayagraj : 60 या 65 की आयु पर हों रिटायर, आश्रित को पूरी पेंशन 67 साल तक ही दी जाएगी
केंद्रीय कर्मचारी 60 वर्ष की उम्र में रिटायर हों या 65 वर्ष पर, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशनर के निधन पर आश्रित को 67 वर्ष की आयु या अधिकतम सात वर्ष (दोनों में जो भी कम हो) तक ही पूरी पेंशन मिलेगी। पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग की ओर से यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है। दरअसल, नियम यह है कि यह कोई पेंशनर 60 वर्ष की आयु में रिटायर होता है और इसके बाद पेंशनर का निधन हो जाता है तो आश्रित को अधिकतम सात वर्ष या निधन होने की तिथि से 67 वर्ष की उम्र पूरी करने तक (दोनों में जो कम हो) ही पूरी फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इस व्यवस्था को लेकर उन विभागों में असमंजस था, जहां सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (सीजीएचएस) के डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा गया है कि इन परिस्थितियों में भी अधिकतम 67 वर्ष की आयु अथवा सात वर्ष (जो भी कम हो) की व्यवस्था लागू रहेगी। एजीयूपी पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक हरिशंकर तिवारी व महामंत्री ऋषीश्वर उपाध्याय का कहना है कि सेवाकाल में किसी कर्मचारी के निधन पर आश्रित को दस साल तक फुल फैमिली पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। विभाग को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि जिनकी सेवानिवृत्ति 65 वर्ष है, सेवाकाल के दौरान 60 से 65 वर्ष आयु के बीच निधन की अवस्था में आश्रित को 10 वर्ष तक फुल फैमिली पेंशन मिलेगी या नहीं।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 02, 2025, 17:11 IST
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