कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की तुरंत करें शिकायत : मनोरमा
हमीरपुर। कार्यस्थल पर यदि किसी भी महिला के साथ यौन उत्पीड़न की घटना होती है तो उसे तत्काल शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, ताकि दोषियों के खिलाफ समय रहते कार्रवाई हो सके। यह बात चाइल्ड हेल्पलाइन की समन्वयक मनोरमा देवी ने सोमवार को बचत भवन हमीरपुर में आयोजित जागरूकता शिविर में कही।जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस शिविर का उद्देश्य महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम-2013 के प्रावधानों के बारे में जागरूक करना था। इस मौके पर अधिवक्ता सुनीता कुमारी, जिला बाल विधिक पर्यवेक्षक अधिकारी अंबिला शर्मा और समन्वयक मनोरमा देवी ने विभिन्न विभागों की महिला कर्मचारियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अधिनियम की विस्तृत जानकारी दी। वक्ताओं ने बताया कि यह कानून कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा व गरिमा की गारंटी देता है और किसी भी प्रकार की शिकायत के निवारण के लिए स्पष्ट प्रक्रिया तय करता है। वक्ताओं ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और उत्पीड़न की स्थिति में चुप न रहने की सलाह दी। शिविर में प्रतिभागियों ने भी प्रश्न पूछकर अपनी शंकाओं का समाधान किया। आयोजकों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने और सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने में सहायक हैं।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Aug 25, 2025, 19:13 IST
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