High Court : अब्बास अंसारी गैंग के सदस्यों को राहत, हाईकोर्ट ने गैंगस्टर के मुकदमे को किया रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी गिरोह के सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत चित्रकूट के कर्वी कोतवाली में 31 अगस्त 2024 को दर्ज मुकदमे को रद्द कर दिया है। साथ ही जारी गैर जमानती वारंट को भी रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की खंडपीठ ने नवनीत सचान, शाहबाज आलम व फिरोज खान की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया। चित्रकूट के कर्वी थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज है। इसी मुकदमे में याचियों को गैंग का सदस्य होने का आरोपी बनाया गया है। याचियों ने दर्ज मुकदमे को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की।याची अधिवक्ता ने दलील दी कि गैंग चार्ट तैयार करने में नियमों की अनदेखी की गई है। गैंगस्टर एक्ट की यह एफआईआर चित्रकूट जेल में बंद गैंग लीडर अब्बास अंसारी से उसकी पत्नी निखत बानो की अवैध रूप से लंबी मुलाकात के मामले से संबंधित थी। सूचना मिलने पर डीएम चित्रकूट ने जेल का निरीक्षण किया था जहां अब्बास अंसारी अपने बैरक में नहीं मिला था। बैरक से दो मोबाइल फोन, ज्वेलरी बरामद हुए थे। इस घटना के बाद अब्बास को पहले नैनी और फिर 14 फरवरी 2023 को कासगंज जेल भेज दिया गया था।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Sep 27, 2025, 18:30 IST
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