Rampur: पांच साल पुराने हत्या के मामले में युवक को आजीवन कारावास की सजा, चाकू घोंपकर उतारा था मौत के घाट

रामपुर में हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। मामला स्वार कोतवाली क्षेत्र के गांव किशनपुर-मौलागढ़ का है। नौ अक्तूबर 2017 को गांव निवासी सिराज अहमद की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सिराज के पुत्र शकील अहमद ने स्वार कोतवाली में मुस्ताक उर्फ छोटा और इरशाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि उनके पिता सिराज अहमद मजिस्द में नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में आरोपियों ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 06, 2023, 22:46 IST
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