प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना : बीमा राशि का भुगतान न करने पर इंश्योरेंस कंपनी को हर्जाना
उपभोक्ता फोरम ऊना ने शिकायतकर्ता के हक में सुनाया फैसला बीमा कंपनी को दो लाख रुपये 9 फीसदी ब्याज सहित देनी होगी 30 हजार मानसिक परेशानी और 20 हजार केस खर्च का भी करना होगा भुगतान संवाद न्यूज एजेंसीऊना। जिला उपभोक्ता फोरम ऊना के अध्यक्ष डीआर ठाकुर ने बीमा कंपनी को प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत बीमित राशि का भुगतान न करने पर दो लाख रुपये 9 फीसदी ब्याज सहित 30 दिन के भीतर शिकायतकर्ता को भुगतान करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा बीमा कंपनी को 30 हजार रुपये मानसिक परेशानी और 20 हजार रुपये केस खर्च की एवज में शिकायतकर्ता को देने पड़ेंगे। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता मनोज राणा ने बताया कि शिकायतकर्ता जीत कौर निवासी नंगड़ा जिला ऊना के पति ने बैंक के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत दुर्घटना बीमा करवाया था। इसमें दो लाख तक का जोखिम कवर था। बीमित व्यक्ति के खाते से इस योजना के तहत 12 रुपये सालाना प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनी को उपभोक्ता के खाते से जाते थे। जून 2020 को शिकायतकर्ता के पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और शिकायतकर्ता ने बीमित राशि के लिए बैंक के पास अपना दावा प्रस्तुत किया और बैंक ने अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए शिकायतकर्ता का दावा बीमा कंपनी के पास भेजा। लेकिन, बीमा कंपनी ने शिकायतकर्ता के क्लेम को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि बीमित व्यक्ति ने दुर्घटना के समय शराब पी रखी थी। जबकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण सिर पर चोट लगा बताया गया था। बीमित राशि न मिलने के कारण शिकायतकर्ता को काफी आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से बीमा कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा। इसका भी कोई संतोषजनक उत्तर बीमा कंपनी ने नहीं दिया। मजबूरन शिकायतकर्ता को उपभोक्ता फोरम ऊना का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जहां उपभोक्ता फोरम ने सभी तथ्यों और साक्ष्य का गहनता से अवलोकन करने के बाद शिकायतकर्ता की हक में अपना फैसला सुनाया।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Apr 22, 2025, 18:54 IST
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