Panipat News: प्रधानमंत्री आवास योजना में अब आवेदन करना होगा आसान, लाभार्थियों को राहत
पानीपत। जरूरतमंद लोग अब आसानी से निगम के माध्यम से आर्थिक सहायता लेकर अपना आशियाना बना सकेंगे। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के बीएलसी ( बेनिफिशियरिस लेड कंस्ट्रक्शन ) घटक का लाभ लेने लिए अब लोगों को अनावश्यक दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। केवल आवश्यक दस्तावेज देकर इस योजना का लाभ लिया जा सकेगा। इसे लेकर शहरी स्थानीय निकाय की ओर से पत्राचार किया गया है। जिसमें स्पष्ट है कि बीएलसी मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता में आवेदन करने के लिए अब पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, सौ रुपये के स्टाम्प पर परिवार की आय का शपथ पत्र व परिवार के सभी सदस्यों के आधार देने अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा अनुबंध पत्र का भी प्रारूप बदला गया है, जिसमें अनावश्यक दस्तावेजों के लिए कोई कॉलम ही नहीं है। नहीं देने होंगे अनावश्यक दस्तावेज निकाय की ओर से जारी पत्राचार में कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बीएलसी घटक के तहत प्राप्त अंबाला, कैथल, करनाल और यमुनानगर के आवेदनों की छंटनी की गई तो सामने आया कि आवेदकों से कुछ दस्तावेज अनावश्यक रूप से मांगे जा रहे हैं। इनमें पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, सौ रुपये के स्टाम्प पर परिवार की वार्षिक आय का शपथ पत्र समेत परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड तक मांगे जाते हैं। जबकि इन दस्तावेजों का कोई काम ही नहीं है। ये योजना के साथ लाभार्थियों को भी निरूत्साहित करते हैं। इस पर स्टेट लेवल कमेटी ने निर्णय लिया है कि योजना के तहत आवेदक या लाभार्थी से केवल जरूरी दस्तावेज ही मांगे जाने चाहिए। ये चाहिए होंगे दस्तावेज:- पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड एवं बैंक खाता चालू होना चाहिए। - परिवार की वार्षिक आय को आवेदक सादे कागज पर लिख स्वयं का घोषणा पत्र बनाकर देख सकता है।- निवास सत्यापन के लिए वोटर कार्ड, टेलीफोन बिल, बिजली बिल, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, पैंशन बुक, आधार कार्ड या सरकार द्वारा जारी कोई प्रमाण पत्र जिसमें नाम और पता स्पष्ट हो। - ऑनलाइन आवेदन के समय ये दस्तावेज सर्वेक्षण के समय दिखाने जरूरी होंगे। - आवेदक की नवीनतम फोटो अनिवार्य है। सर्वे प्रपत्र भी लाभार्थी को पूरा भरना है।- वर्तमान भूखंड, आवास का नक्शा जो स्थानीय प्रारूपकार या वास्तुकार से तैयार और सत्यापति हो। - भूखंड या आवास की मलकियत का सबूत जैसे रजिस्टरी, रजिस्टर्ड क्रय-विक्रय पत्र, पूर्व पंचायत द्वारा जारी दस्तावेज, जमाबंदी की प्रमाणित नोटराइजड प्रति अनिवार्य है। वर्जन: जरूरमंद बना सकेंगे अपना घर: भट्टसरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए और अधिक सरल कर दिया है। अब लोग आसानी से केवल जरूरी दस्तावेज देकर इसका लाभ ले सकेंगे। दुष्यंत भट्ट, सीनियर डिप्टी मेयर।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jun 05, 2023, 03:01 IST
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