PF Withdrawal: अब कंपनी की मंजूरी के बिना घर बैठे निकालें PF का पैसा, जानें पूरा प्रोसेस

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF निकासी प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। पहले PF निकालने के लिए नियोक्ता यानी कंपनी की मंजूरी और अटेस्टेशन जरूरी होता था। इससे कई बार क्लेम में देरी हो जाती थी। लेकिन अब EPFO 3.0 फ्रेमवर्क के तहत कई मामलों में यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। किन लोगों को मिलेगा फायदा EPFO के नए नियमों के अनुसार जिन कर्मचारियों का UAN एक्टिव है और Aadhaar, PAN व बैंक अकाउंट उससे लिंक और वेरिफाई हैं, वे बिना नियोक्ता की मंजूरी के ऑनलाइन PF क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए Aadhaar से जुड़ा मोबाइल नंबर भी सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि पूरी प्रक्रिया OTP वेरिफिकेशन के जरिए पूरी होती है। हालांकि जिन लोगों की KYC जानकारी अधूरी है या जो ऑफलाइन क्लेम करते हैं, उन्हें अभी भी कंपनी की पुष्टि की जरूरत पड़ सकती है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: May 31, 2026, 16:23 IST
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