Nainital News: जल विद्युत परियोजना के टेंडर प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज

नैनीताल। हाईकोर्ट ने लखवाड़ जल विद्युत परियोजना की टेंडर प्रक्रिया निरस्त करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है।न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। गुड़गांव हरियाणा निवासी पत्रकार मुकेश कुमार सिन्हा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम ने 300 मेगावाट की बहुउद्देशीय बांध परियोजना के शेष कार्यों के निर्माण के लिए जनवरी 2022 में टेंडर निकाला था। इसका टेंडर लार्सन एंड टर्बो (एल एंड टी) कंपनी को आवंटित किया गया।याचिकाकर्ता के अनुसार जल विद्युत निगम ने नियमों को दरकिनार करते हुए एल एंड टर्बो को फायदा पहुंचाया है। इसलिए टेंडर प्रक्रिया रद्द किया जाए। जल विद्युत निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि विभाग ने 17 बार टेंडर निकाले लेकिन कोई निविदाएं प्राप्त नहीं हुई।17वीं बार एकमात्र एल एंड टी ने टेंडर डाला था। विभाग ने बताया कि लखवाड़ जल विद्युत परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है। इससे 6 राज्यों को बिजली, पानी व अन्य जरूरतों की पूर्ति होगी। इस परियोजना के लिए फंड की व्यवस्था केंद्र सरकार कर रही है। कंपनी को टेंडर आवंटित करने से पूर्व राज्य कैबिनेट की बैठक में एप्रूवल कराया गया था। इसके अलावा इस मामले में याचिकाकर्ता का कोई लोकस नहीं है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने इन तथ्यों के आधार पर जनहित याचिका को खारिज दिया।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 20, 2023, 23:45 IST
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