दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ी: 40 फीसदी दिव्यांगता वाले भी पात्रता, अब जन्म से मिलेगा लाभ

केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन पेंशन योजना के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए पेंशन राशि में बढ़ोतरी की है। नई अधिसूचना के अनुसार 18 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा समाप्त कर अब जन्म से ही पेंशन की पात्रता तय की गई है। इसके साथ ही दिव्यांगता की तय सीमा 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। योजना के तहत 18 से 79 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांगों की मासिक पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 375 रुपये कर दी गई है। वहीं 80 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले लाभार्थियों को अब 500 रुपये के स्थान पर 625 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। योजना का लाभ लेने के लिए बीपीएल परिवार से संबंधित होने की शर्त पहले की तरह बरकरार रहेगी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 03, 2026, 22:05 IST
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