Delhi News: ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली पाल की याचिका खारिज
फर्जी बैंक गारंटी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस पावर के सीएफओ को किया है गिरफ्तारअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने रिलायंस पावर के सीएफओ अशोक कुमार पाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया है। ईडी की पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है। विशेष न्यायाधीश किरण गुप्ता ने अशोक कुमार पाल की याचिका खारिज की है। आवेदन पर बहस के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि ईडी ने अदालत में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी, स्थापित कानून के अनुसार अदालत की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।ईडी ने रिलायंस पावर लिमिटेड (आरपीएल) के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) अशोक कुमार पाल को कथित धन हेराफेरी से जुड़े फर्जी बैंक गारंटी और जाली चालान मामले में गिरफ्तार किया है। रिलायंस पावर के सीएफओ के रूप में पाल ने कंपनी के धन के हेराफेरी और जाली वित्तीय दस्तावेज जमा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह जांच बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) निविदा के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) को प्रस्तुत 68 करोड़ रुपये से अधिक की फर्जी बैंक गारंटी (बीजी) से संबंधित है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Oct 19, 2025, 18:58 IST
Delhi News: ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली पाल की याचिका खारिज #Pal'sPleaChallengingEDArrestDismissed #SubahSamachar
