Delhi NCR News: शिखर धवन की पत्नी को 5.7 करोड़ रुपये वापस करने के आदेश

पटियाला हाउस स्थित फैमिली कोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन के पक्ष में सुनाया फैसलाअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित फैमिली कोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को उनकी पूर्व पत्नी ऐशा मुखर्जी के साथ चल रहे लंबे वैवाहिक विवाद में कानूनी राहत मिली है। अदालत ने आस्ट्रेलियाई फैमिली कोर्ट द्वारा पारित संपत्ति निपटान के आदेशों को भारत में बाध्यकारी मानने से इनकार कर दिया और शिखर धवन के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।विशेष न्यायाधीश देवेंद्र कुमार गर्ग ने फैसला देते हुए ऐशा मुखर्जी को शिखर धवन को 5.7 करोड़ रुपये वापस लौटाने का आदेश दिया है। इस राशि पर 9 प्रतिशत की दर से सालाना ब्याज भी देना होगा, जो उस तारीख से लागू होगा जब धवन ने यह मुकदमा दायर किया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह रकम धमकी, जबरदस्ती, ठगी, धोखाधड़ी और एक्सटार्शन (जबरदस्ती वसूली) के जरिये हुई थी। कोर्ट ने शिखर धवन और ऐशा मुखर्जी के बीच हुए सभी समझौतों (सेटलमेंट) को रद्द घोषित कर दिया। न्यायाधीश ने पाया कि ये समझौते धमकी, जबरदस्ती और धोखाधड़ी के आधार पर कराए गए थे। अदालत ने आस्ट्रेलिया में स्थित संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि को भी वापस करने का निर्देश दिया।फैमिली कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आस्ट्रेलिया की फैमिली कोर्ट द्वारा पारित संपत्ति निपटान से संबंधित कोई भी आदेश भारत में लागू नहीं होगा और इन्हें शिखर धवन के खिलाफ प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। अदालत ने प्रतिवादी (ऐशा मुखर्जी) को आस्ट्रेलियाई अदालत द्वारा जारी एंटी-सूट इंजंक्शन या अन्य संबंधित आदेशों को धवन के खिलाफ लागू करने से भी रोक दिया। ऐशा मुखर्जी की अनुपस्थिति के कारण अदालत ने मामले का एकपक्षीय (एक्स-पार्टी) निस्तारण किया और डिक्री शीट तैयार करने के निर्देश दिए। हालांकि, मुकदमे के खर्च को लेकर कोई अलग आदेश पारित नहीं किया गया।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Feb 25, 2026, 21:18 IST
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