Kangra News: सड़क दुर्घटना में मौत पर परिजनों को 2.50 करोड़ मुआवजा देने के आदेश
पत्नी-बेटे सहित अन्य वारिस में बांटी जाएगी मुआवजा राशिसंवाद न्यूज एजेंसीधर्मशाला। मोटर दुर्घटना दावा में धर्मशाला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश चिराग भानु सिंह ने मृतक पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल विनय शर्मा के परिजनों को 2.50 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश पारित किया है। बीमा कंपनी को एक माह के भीतर मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं। मुआवजा राशि मृतक की पत्नी, बेटे और अन्य वारिस को दी जाएगी। अदालत में विनय शर्मा की पत्नी नैंसी विनय निवासी मोहल सुग्घर तहसील पालमपुर एवं वर्तमान निवासी धर्मशाला ने याचिका दर्ज की थी। 26 मार्च 2021 को विनय शर्मा निवासी मोहल सुग्घर तहसील पालमपुर अपनी कार में कांगड़ा से घर लौट रहे थे। जब वे बाड़ी हार के समीप पहुंचे, तभी ट्रक तेज और लापरवाह गति से विपरीत दिशा से आया और कार से टकरा गया। इस हादसे में विनय शर्मा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। विनय शर्मा वर्ष 2020 में भारतीय सेना से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सेवानिवृत्त हुए थे और उस समय अमेजन डेवलपमेंट सेंटर (हैदराबाद) में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। अदालत ने मामले में प्रतिवादी बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह एक माह के भीतर 2.50 करोड़ की राशि 7.5 फीसदी वार्षिक ब्याज सहित अदा करे। यदि पूर्व में कोई अंतरिम मुआवजा राशि दी गई है तो उसे कुल राशि से घटाया जाएगा। अदालत के आदेशों के अनुसार पत्नी-बेटे को 1-1 करोड़ और अन्य वारिस को 50 लाख रुपये दिए जाएंगे।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 10, 2025, 20:11 IST
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