Dehradun News: सड़क दुर्घटना में मृतक के परिवार को 14.लाख प्रतिकर देने के आदेश
विकासनगर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने सड़क दुर्घटना में मृत सहसपुर के शंकरपुर हुकुमतपुर निवासी नेत्रपाल के परिवार को 14 लाख 82 हजार 755 रुपये का प्रतिकर देने का आदेश दिया है। यह राशि बजाज एलायंस बीमा कंपनी लिमिटेड अदा करेगी। दुर्घटना 30 अक्टूबर 2021 को रामपुरकलां के पास हुई थी। ट्रक चालक मनोज कुमार की लापरवाही से नेत्रपाल की मौके पर ही मृत्यु हो गई। अधिकरण ने पाया कि चालक के पास वैध चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी, पर वाहन बीमित था। प्रतिकर पर 22 नवंबर 2021 से भुगतान तक 7 फीसदी वार्षिक ब्याज भी मिलेगा। बीमा कंपनी यह राशि वाहन स्वामी प्रवीण कुमार से वसूल कर सकती है। पत्नी मुकेश को 8 लाख 82 हजार 755 रुपये मिलेंगे। शेष राशि बच्चों सोनम, सोनिया, विकास और अवयस्क नैना देवी के बीच वितरित होगी। नैना की राशि बैंक में जमा की जाएगी।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jun 05, 2026, 16:32 IST
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