पत्नी-बेटे के जुल्म की इंतहा: पिटाई और गाली-गलौज, मकान में रहने से रोकने का भी आरोप; कोर्ट ने दिया यह आदेश

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-1 ने अंकुर विहार क्षेत्र के जिया लाल की दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद मामले को कंप्लेंट (परिवाद) के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है। पुलिस के कार्रवाई नहीं करने पर वादी ने अदालत की शरण ली थी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jun 01, 2026, 17:50 IST
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