Odisha: संबलपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में व्यक्ति को 30 साल की जेल; हत्या मामले में तीन को उम्रकैद
ओडिशा के संबलपुर जिले की एक विशेष कोर्ट ने शनिवार को छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में एक व्यक्ति को 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश अभिलास सेनापति ने 22 वर्षीय व्यक्ति को पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने अधिकारियों को पीड़िता को उसकी सहायता के लिए 13.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। घटना 27 अप्रैल, 2024 को हुई थी, जब लड़की अपने परिवार के साथ अपने चाचा की शादी में शामिल होने आई थी। पुलिस ने बताया कि उस दिन रात करीब 8 बजे, दोषी उसे फुसलाकर पास के जंगल में ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। लड़की गंभीर हालत में मिली और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया लोक अभियोजक संतोष पांडा ने बताया कि 14 महीने की सुनवाई के बाद, पॉक्सो अदालत ने उसे दोषी पाया और सजा सुनाई। 2023 केहत्या मामले में तीन लोग दोषी करार एक अन्य मामले में रायगढ़ जिले की एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को 2023 के एक हत्या के मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। रायगढ़ की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्पना स्वैन ने तीनों को हत्या का दोषी ठहराया और प्रत्येक दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अतिरिक्त लोक अभियोजक रामप्रसाद पात्रा ने कहा कि अगर वे दोषी नहीं पाए गए, तो उन्हें छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। पुलिस ने बताया कि दोषियों ने जून 2023 में भूमि विवाद को लेकर काशनडोरा गांव के गजेंद्र नायक पर कुल्हाड़ियों से हमला किया था। नायक को काशीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके बेटे की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस ने 12 जून 2023 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार जब्त कर लिए।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Aug 30, 2025, 22:08 IST
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