Ayodhya News: पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र मूल्य व जमानत धनराशि तय
अयोध्या। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व उप चुनाव के लिए नामांकन पत्रों का मूल्य और जमानत धनराशि तय कर दी गई है। इसके साथ ही विभिन्न पदों के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम व्यय सीमा का भी निर्धारण कर दिया गया है। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत व नगरीय निकाय को पत्र भेजा गया है। ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 200, जमानत की धनराशि 800 और अधिकतम व्यय सीमा 10,000 रुपये निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला के लिए 100 व 400 और अधिकतम व्यय सीमा सामान्य के अनुरूप ही तय की गई है। प्रधान पद के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 600, जमानत धनराशि 3000 व अधिकतम व्यय सीमा 1,25,000 तय की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला के लिए 300 व 1500 और अधिकतम व्यय सीमा सामान्य के अनुरूप है। क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 600, जमानत धनराशि 3000 व अधिकतम व्यय सीमा एक लाख तय की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला के लिए 300 व 1500 और अधिकतम व्यय सीमा सामान्य के अनुरूप है। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 1000, जमानत धनराशि 8000 व अधिकतम व्यय सीमा 2,50,000 तय की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला के लिए 500 व 4000 और अधिकतम व्यय सीमा सामान्य के अनुरूप है।क्षेत्र पंचायत प्रमुख के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 2000, जमानत धनराशि 10,000 व अधिकतम व्यय सीमा 3,50,000 तय की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला के लिए 1000 व 5000 और अधिकतम व्यय सीमा सामान्य के अनुरूप है। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 3000 व जमानत धनराशि 25,000 और अधिकतम व्यय सीमा सात लाख तय की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला के लिए 1500 व 12,500 और अधिकतम व्यय सीमा सामान्य के अनुरूप है।
- Source: www.amarujala.com
 - Published: Nov 03, 2025, 20:25 IST
 
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