Noida News: प्राधिकरण को सुप्रीम कोर्ट से राहत, एनजीटी के जुर्माने पर लगाई रोक

प्राधिकरण को सुप्रीम कोर्ट से राहत, एनजीटी के जुर्माने पर लगाई रोकराष्ट्रीय हरित अधिकरण ने लगाया था 100 करोड़ का जुर्माना एजेंसी/ब्यूरोनई दिल्ली/नोएडा। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने बिना शोधन गंदे जल को यमुना में डालने से रोकने में विफल रहने पर प्राधिकरण पर 100 करोड़ का जुर्माना लगाने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर रोक लगा दी।सोमवार को प्राधिकरण की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने एनजीटी के आदेश का विरोध किया। शीर्ष अदालत ने प्राधिकरण की अपील पर उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार के अलावा अन्य को नोटिस जारी किया था और आठ सप्ताह में प्रतिक्रिया देने को कहा था। एनजीटी ने अगस्त में नोएडा पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। ग्रीन पैनल ने कहा कि नोएडा में 95 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियां में से 56 में सीवेज उपचार सुविधा या आंशिक उपचार सुविधा है। बिना शोधित गंदा पानी सीधे नाली में जाता है। चार साल से नामित अधिकारी भी इस ट्रिब्यूनल के कई निर्देशों के बावजूद इस तरह के प्रदूषण को रोकने में नाकाम रहे हैं, चार वर्षों में ट्रिब्यूनल की ओर से नियुक्त समितियों की रिपोर्ट में यह प्रकाश में आया। वहीं, प्राधिकरण ने एनजीटी को सूचित किया कि इसे नहीं बनाया जा सका क्योंकि पेशेवरों को काम पर रखने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।---नोएडा के निवासी ने दायर की थी याचिकानोएडा निवासी अभिष्ट कुसुम गुप्ता ने एनजीटी में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि सेक्टर-137 के सिंचाई नाले में सीवर का गंदा पानी छोड़ा जाता है। इससे प्रदूषण का स्तर और बढ़ रहा है। एनजीटी ने जब जुर्माना लगाया तो इसके खिलाफ प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट चला गया। वहां भी अभिष्ट गुप्ता ने लड़ाई लड़ी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण को राहत दे दिया। ---दिल्ली जल बोर्ड को भी राहतयमुना में अनुपचारित गंदा जल छोड़ने के मामले में एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड पर 50 करोड़ का जुर्माना लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली जल बोर्ड को भी राहत दी है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 23, 2023, 16:43 IST
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