UP : राहुल गांधी के खिलाफ नहीं दर्ज होगी एफआईआर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं होगी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगा दी है। दोहरी नागरिकता के मामले में हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। शनिवार को अपने ही आदेश पर रोक लगाते हुए सुनवाई के लिए अगली तिथि 20 अप्रैल निर्धारित कर दी है। रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। जिसमें कथित तौर पर भारतीय नागरिक होते हुए ब्रिटेन की नागरिकता लेने का आरोप लगाया गया था। यह याचिका कर्नाटक के रहने वाले विग्नेश शिशिर ने दायर की थी। विग्नेश शिशिर ने 26 जुलाई 2025 को रायबरेली के एसपी को पत्र लिखकर एफआईआर दर्जकरने कीगुहार लगाई थी। आरोप है कि सबूत देने के बावजूद एसपी ने एफआईआर दर्ज करने से इन्कार कर दिया। इसके खिलाफ विग्नेश ने एमपीएमएलए कोर्टरायबरेली मेंयाचिकादायरकी थी। 28 जनवरी को एमपीएमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ विग्नेश ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कई तारीख के बाद 17 अप्रैल को कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करके जांच का आदेश दिया था, लेकिन 18 अप्रैल को अपने फैसले कोही वापस ले लिया है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Apr 18, 2026, 14:27 IST
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