हिमाचल: कचरा और सीवेज प्रबंधन पर एनजीटी की कड़ी टिप्पणी, राज्य सरकार को 32 बिंदुओं पर दिए निर्देश

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), प्रधान पीठ, नई दिल्ली की तीन सदस्यीय पीठ, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, अध्यक्ष, माननीय डॉ. ए. सेंथिल वेल, विशेषज्ञ सदस्य तथा माननीय डॉ. अफरोज़ अहमद, विशेषज्ञ सदस्य शामिल थे, ने हिमाचल प्रदेश में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को 32 विस्तृत एवं समयबद्ध निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश को अधिकरण के निर्देशों के अनुरूप विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी 2027 को होगी। मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश की ओर से प्रस्तुत छमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के बाद अधिकरण ने कहा कि राज्य में वैज्ञानिक ठोस कचरा प्रबंधन तथा सीवेज उपचार व्यवस्था अभी भी गंभीर रूप से अपर्याप्त है, जिससे हिमालयी पारिस्थितिकी, नदियों और जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jul 18, 2026, 13:57 IST
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