चंडीगढ़ में सेमी-ओपन जेल के नए नियम लागू: पात्र कैदियों को मिलेगा काम और प्रशिक्षण, क्या हैं तय किए गए मानदंड
चंडीगढ़ प्रशासन ने सेमी-ओपन जेल में कैदियों के चयन, स्थानांतरण, काम के घंटे, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं को लेकर यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ सेमी-ओपन जेल रूल्स, 2026 अधिसूचित किए हैं। ये नियम 2 सितंबर को चंडीगढ़ प्रशासन गजट में प्रकाशित होने के साथ प्रभावी हो गए हैं। अधिसूचना 1 सितंबर को जारी की गई थी। 21 से 50 वर्ष की आयु और अच्छा आचरण जरूरी नियमों के अनुसार सेमी-ओपन जेल में भेजे जाने वाला कैदी सामान्य तौर पर 21 से 50 वर्ष की आयु का होना चाहिए। उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा वह शारीरिक श्रम करने में सक्षम होना चाहिए। जेल में उसका पिछला आचरण भी अच्छा होना अनिवार्य है। साथ ही उसके खिलाफ एक से अधिक पिछली सजा नहीं होनी चाहिए। कैदी को कम से कम तीन साल की कठोर कारावास की सजा मिली होनी चाहिए या साधारण कारावास की सजा होने पर उसने श्रम करने की इच्छा जताई हो। हालांकि, नियमों में कई गंभीर अपराधों तथा एनडीपीएस और पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामलों में पात्रता नहीं दी गई है। सजा का एक-तिहाई या आधा हिस्सा पूरा करना जरूरी सात साल तक की सजा वाले कैदी को सेमी-ओपन जेल के लिए पात्र होने से पहले अपनी वास्तविक सजा का कम से कम एक-तिहाई हिस्सा पूरा करना होगा। सात साल से अधिक की सजा या उम्रकैद वाले कैदी के लिए कम से कम आधी सजा पूरी करना जरूरी होगा। नियमों में उम्रकैद के संबंध में 14 साल की अवधि का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा कैदी को चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की अदालत से दोषी ठहराया गया होना चाहिए, उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं होना चाहिए और वह पहले कभी जेल से फरार नहीं हुआ होना चाहिए। सेमी-ओपन जेल में काम करने की इच्छा और अच्छा पारिवारिक आधार भी जरूरी है। स्थानांतरण के समय उसकी सजा के छह महीने से अधिक समय शेष होना चाहिए तथा कम से कम तीन पैरोल या फरलो संतोषजनक आचरण के साथ ली हुई होनी चाहिए। चयन के लिए दो स्तर की प्रक्रिया पात्र कैदियों के चयन की प्रक्रिया भी नियमों में तय की गई है। प्रारंभिक चयन के लिए मॉडल जेल, चंडीगढ़ के अधीक्षक जेल, मेडिकल ऑफिसर, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जेल ग्रेड-I, लॉ ऑफिसर और वेलफेयर ऑफिसर की समिति होगी। अंतिम चयन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स या उनके नामित अधिकारी, मॉडल जेल के अधीक्षक और सेमी-ओपन जेल के प्रभारी अधिकारी वाली समिति करेगी। स्थानांतरण से पहले कैदी की मेडिकल फिटनेस जांच होगी। उसके साथ मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र, केस हिस्ट्री, जेल में किए गए अच्छे काम की अधीक्षक की सिफारिश और कैदी का रोल भी भेजा जाएगा।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Sep 03, 2026, 04:15 IST
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