Updates: आंध्र प्रदेश में बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध की तैयारी; कर्नाटक रैगिंग मामले में तीन गिरफ्तार
आंध्र प्रदेश सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच रोकने पर विचार के लिए मंत्रिस्तरीय समिति गठित की है। राज्य गृह मंत्री वंगालपुडी अनीता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। राज्य सरकार का यह कदम ऑस्ट्रेलिया के 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के हालिया कानून से प्रेरित है। गृहमंत्री वंगालपुडी अनीता के मुताबिक, राज्य के आईटी और शिक्षा मंत्री नारा लोकेश मंत्रियों के इस समूह की अगुवाई कर रहे हैं। इसका मकसद सोशल मीडिया का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, ऑनलाइन दुर्व्यवहार और उम्र सत्यापन के व्यावहारिक तरीकों का अध्ययन करना है। इसके लिए समिति अलग-अलग राज्य सरकारों और देशों के अपनाए जा रहे मॉडल का अध्ययन करेगा ताकि सबसे अच्छा मॉडल अपनाया जा सके। राज्य गृहमंत्री अनीता ने आगे कहा, सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई मॉडल ही नहीं, हम पूरे देश और दुनिया भर में लागू किए जा रहे अलग-अलग मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं। कर्नाटक : जूनियर से रैगिंग पर 22 छात्रों के खिलाफ एफआईआर, तीन गिरफ्तार कर्नाटक की राजधानी बंगलूरू में जूनियर छात्रों से रैगिंग और स्टाफ सदस्य पर हमले के आरोप में 22 छात्रों और एक बाहरी शख्स के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर ) दर्ज की गई। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक, देवनहल्ली में आकाश ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के दाखिला विभाग के प्रमुख मिथुन माधवन की शिकायत के आधार पर 16 जनवरी को यह कारवाई की गई। शिकायत के मुताबिक, आरोपी छात्रों ने 14 जनवरी को परिसर में प्रथम वर्ष के छात्रों की रैगिंग की। उन्हें सिगरेट और ड्रिंक्स लाने और उनकी किताबें ढोने जैसे आदेश मानने को मजबूर किया। जूनियर्स ने माधवन से इसकी शिकायत की। माधवन ने सीनियर छात्रों को ऐसी हरकतें दोबारा न करने की चेतावनी दी, लेकिन 15 जनवरी को सीनियर छात्रों ने फिर से रैगिंग शुरू कर दी। जूनियर छात्र एक बार फिर माधवन के पास पहुंचे। इसके बाद, माधवन जूनियरों के साथ सीनियर छात्रों से मिलने गए, लेकिन इस दौरान सीनियर छात्रों ने उन पर रॉड, डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया। वायनाड आपदा में उत्कृष्ट सेवा के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल शेल्के सम्मानित केरल के वायनाड में 2024 की बाढ़ और भूस्खलन के दौरान कठिन मौसम में साहसिक राहत और बचाव अभियानों का नेतृत्व करने वाली भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। सरकारी बयान के अनुसार, संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को यह पुरस्कार दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल शेल्के ने वायनाड में बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों का संचालन किया। भूस्खलन के दौरान उन्होंने चूरलमाला में रात के समय चार घंटे के भीतर 190 फुट लंबा बेली ब्रिज बनवाकर दूरदराज के गांवों से संपर्क बहाल कराया। उन्होंने कोमात्सु पीसी-210 एक्सकेवेटर को काउंटरवेट के रूप में इस्तेमाल करने जैसे नवाचारी इंजीनियरिंग समाधान अपनाए। नागरिक प्रशासन और स्थानीय नेतृत्व के साथ समन्वय कर उन्होंने तेज निकासी, राहत वितरण और आवश्यक सेवाओं की बहाली सुनिश्चित की। 150 टन उपकरणों की तैनाती के साथ किए गए अभियानों से हजारों लोग लाभान्वित हुए। उन्होंने 2,300 से अधिक कर्मियों को आपदा प्रतिक्रिया का प्रशिक्षण भी दिया। वहीं, एसएसडीएमए ने 2005 से 1,185 प्रशिक्षित आपदा मित्र तैनात कर तीन-स्तरीय व्यवस्था विकसित की है। 2016 के मांताम भूस्खलन और 2023 की तीस्ता बाढ़ के दौरान त्वरित समन्वय से 2,563 लोगों को बचाया गया। यह पुरस्कार हर साल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर घोषित किया जाता है। तिरुपरनकुंद्रम मंदिर मामले में तमिलनाडु व केंद्र सरकार को नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को मदुरै स्थित तिरुपरनकुंद्रम सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र, तमिलनाडु सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण व अन्य को नोटिस जारी किया। याचिका मदुरै की हिंदू अधिकार संस्था हिंदू धर्म परिषद की ओर से दायर की गई है। यह मंदिर अभी दीपाथून के शीर्ष पर रोजाना दीप जलाने के विवाद में फंसा हुआ है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने सभी प्रतिवादियों को इस संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। याचिका में मांग की गई है कि तिरुपरनकुंद्रम स्थित भगवान मुरुगन मंदिर का नियंत्रण एएसआई को सौंपा जाए। इसके साथ ही मंदिर परिसर में स्थित दीपथून के शीर्ष पर रोजाना दीप जलाने की अनुमति दी जाए। याचिकाकर्ता ने यह भी आग्रह किया है कि हर वर्ष कार्तिक माह में कार्तिकई दीपम के अवसर पर पूरे पहाड़ को दीपों से रोशन किया जाए और मुरुगन भक्तों को वहां पूजा-अर्चना करने की पूरी छूट दी जाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी गई कि मद्रास हाईकोर्ट ने 6 जनवरी को फैसला सुनाते हुए दीप प्रज्वलन की अनुमति को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार के उस तर्क को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि दीप जलाने से सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया था कि जिस स्थान पर दीपथून स्थित है, वह मंदिर की संपत्ति है और वहां दीप जलाने से किसी प्रकार की कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं होती। सबरीमला सोना चोरी : सांसद ने स्वीकारा-आरोपी पोट्टी से की थी मुलाकात यूडीएफ संयोजक और कांग्रेस सांसद अदूर प्रकाश ने शुक्रवार को स्वीकार किया कि उन्होंने सबरीमला स्वर्ण चोरी मामले के मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी से कई बार मुलाकात की थी। पोट्टी संग फोटो सामने आने के बाद प्रकाश ने कहा कि वे उससे पहली बार 2019 में मिले थे। उन्होंने आरोपी के घर जाने और उससे उपहार लेने की बात मानी, लेकिन उन्होंने मामले में किसी भी संलिप्तता से इन्कार किया है। दूसरी ओर, कोल्लम विजिलेंस कोर्ट ने त्रावनकोर देवस्वोम बोर्ड के पूर्व अधिकारी मुरारी बाबू को दो मामलों में वैधानिक जमानत दे दी है। जांच दल द्वारा 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल न करने के कारण उन्हें यह राहत मिली है। बाबू इस मामले में गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति हैं जिन्हें जमानत मिली है। एजेंसी गोवा नाइटक्लब अग्निकांड- लूथरा बंधु व सहयोगी के नौ ठिकाने ईडी ने खंगाले गोवा नाइटक्लब बर्च बाय रोमियो लेन के प्रवर्तकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी ने लूथरा बंधुओं व सहयोगी के तीन राज्यों में नौ ठिकानों पर छापे मारे। इसी नाइटक्लब में पिछले साल दिसंबर में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। ईडी अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के किंग्सवे कैंप में स्थित सौरभ और गौरव लूथरा के कार्यालय और आवास, हरियाणा के गुरुग्राम में तत्त्वम विला में सह-मालिक अजय गुप्ता का ठिकाना, इसके अलावा गोवा में अरपोरा-नागोआ के पूर्व सरपंच रोशन रेडकर और पंचायत सचिव रघुवीर बागकर के परिसर शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि जांचकर्ताओं ने कुछ परिसरों से कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं। रेडकर और बागकर पर क्लब के लिए अवैध व्यापार लाइसेंस और एनओसी जारी करने और सुविधा प्रदान करने का आरोप है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jan 24, 2026, 02:02 IST
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