नागपुर केस में नया मोड़: IAF अधिकारी की पत्नी से दुष्कर्म के मामले में एमपी का फरार मौलाना गिरफ्तार, जांच तेज

महाराष्ट्र के नागपुर में भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के एक अधिकारी की पत्नी द्वारा लगाए गए दुष्कर्म, ब्लैकमेल, जबरन धर्मांतरण और काला जादू से जुड़े आरोपों के मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तामिया निवासी मौलाना हजरत को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी काफी समय से फरार था और उसकी तलाश में विभिन्न राज्यों में दबिश दी जा रही थी। बढ़ते दबाव के बीच उसने बुधवार देर रात आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने क्या कहा पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड मांगी जाएगी, ताकि मामले की विस्तृत जांच की जा सके। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि प्रकरण में अन्य लोग शामिल हैं या नहीं और क्या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क सक्रिय था। एफआईआर के अनुसार, पीड़िता की पहचान मुख्य आरोपी अय्याज मदारे से छात्र जीवन से थी। महिला ने आरोप लगाया है कि फरवरी 2025 में अय्याज ने प्लॉट खरीदने के बहाने उससे संपर्क बढ़ाया और बाद में नागपुर के वर्धा रोड स्थित एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। शिकायत के मुताबिक, वहां उसे नशीला पदार्थ दिया गया, जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया तथा आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाए गए। महिला का आरोप है कि बाद में इन्हीं फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया गया और उससे कई बार मुलाकात करने के लिए दबाव बनाया गया। शिकायत में करीब चार लाख रुपये की उगाही का भी आरोप लगाया गया है। पढ़ें:दूषित पानी पर भड़का जनाक्रोश, यूथ कांग्रेस ने किया नगर पालिका का घेराव; सीएमओ कक्ष का गेट टूटा पीड़िता ने क्या आरोप लगाए पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि उसे मध्य प्रदेश के तामिया क्षेत्र में ले जाया गया, जहां मौलाना हजरत की मौजूदगी में कथित तांत्रिक अनुष्ठान और काला जादू जैसी गतिविधियां कराई गईं। महिला के अनुसार, उस पर इस्लाम धर्म स्वीकार करने और अय्याज से निकाह करने का दबाव भी बनाया गया। पुलिस इन आरोपों की सत्यता की जांच कर रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि पीड़िता ने लंबे समय तक घटना की जानकारी अपने पति को नहीं दी थी। बाद में आरोपियों की ओर से कथित धमकी भरे फोन और संदेश आने पर मामला उनके संज्ञान में आया। इसके बाद दंपती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मोबाइल फोन, चैट रिकॉर्ड, सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक खातों और डिजिटल लेनदेन की फॉरेंसिक जांच करा रही है। अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल साक्ष्य जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नागपुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही महाराष्ट्र अंधश्रद्धा, मानव बलि एवं काला जादू प्रतिषेध अधिनियम, 2013 की संबंधित धाराएं भी लगाई गई हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि एफआईआर में दर्ज आरोप शिकायतकर्ता के बयान पर आधारित हैं। मामले के संबंध में अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही तय होगा।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jun 18, 2026, 16:15 IST
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