Shamli News: पावटी कला की नहीं होगी पुनर्मतगणना

शामली, कैराना। ब्लाॅक क्षेत्र की ग्राम पंचायत पावटी कला की अब पुनर्मतगणना नहीं कराई जाएगी। हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधान साजिदा की याचिका पर आदेश जारी करते हुए एसडीएम के 23 दिसंबर 2022 के पुनर्मतगणना कराने के आदेशों का खारिज कर दिया। साजिदा ही ग्राम पंचायत पावटी कला की ग्राम प्रधान का अपना कार्यकाल पूरा करेगी।2021 में ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान ब्लाॅक क्षेत्र के ग्राम पंचायत पावटी कलां में तीन मतों से साजिदा विजयी घोषित की गई थी। साजिदा को 993 मत और दूसरे नंबर पर रही अनीता को 990 मत मिले थे। जिस पर साजिदा ग्राम प्रधान निर्वाचित की गई थी। पिछले दिनों अनीता ने एसडीएम की अदालत में वाद दायर करते हुए पुनर्मतगणना की मांग की थी। 23 दिसंबर 2022 को एसडीएम शिव प्रकाश यादव ने दो जनवरी 2023 को पुनर्मतगणना कराने के आदेश दिए थे। लेकिन ग्राम प्रधान साजिदा ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए दो जनवरी को पुनर्मतगणना में हाजिर होने में असमर्थता जताई थी। जिसके बाद पुनर्मतगणना के लिए नौ जनवरी लगाई गई थी। इससे पहले तीन जनवरी को ग्राम प्रधान साजिदा ने अपने अधिवक्ता अनुराग खन्ना के माध्यम से हाईकोर्ट में पुनर्मतगणना के विरुद्ध याचिका दायर की थी। जिस पर पांच जनवरी को सुनवाई होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। मामला हाईकोर्ट में जाने के कारण नौ जनवरी को उपजिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुनर्मतगणना नहीं कराई गई थी। पावटी कलां की ग्राम प्रधान साजिदा के अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान व सिद्धार्थ कुमार ने बताया कि बुधवार को हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया। जिसके अनुसार अब पावटी कलां ग्राम पंचायत की पुनर्मतगणना नहीं कराई जाएगी। हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर 2022 के एसडीएम के पुनर्मतगणना कराने के आदेशों का रद्द कर दिया है। ग्राम प्रधान साजिदा अपना कार्यकाल पूरा करेगी। उधर मामले में एसडीएम शिव प्रकाश यादव ने बताया कि उन्हें हाई कोर्ट का आदेश मिल गया है। पावटी कलां की पुनर्मतगणना पर रोक लगा दी गई है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 12, 2023, 21:36 IST
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