Pratapgarh News: एमपीएमएलए कोर्ट से एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह को मिली राहत

विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी की अपील की सुनवाई करते हुए एमपीएमएलए कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर उन्हें दोषमुक्त कर दिया। कुछ दिन पहले शस्त्र लाइसेंस आवदेन के दौरान फर्जी पते पर अक्षय प्रताप सिंह को निचली अदालत ने दोषी माना था।निचली अदालत की ओर से इसी प्रकरण में एमएलसी को सात वर्ष की कैद व अर्थदंड से दंडित किया गया था। इस मामले में एमएलसी की ओर से एमपीएमएलए कोर्ट में अपील दायर कर निचली अदालत के फैसले को निरस्त करने की मांग की गई थी। इस मामले में एमपीएमएलए कोर्ट की अपर सत्र न्यायाधीश स्नेहलता सिंह ने एमएलसी की अपील को स्वीकृति देकर उन्हें दोषमुक्त कर दिया। उक्त जानकारी एमएलसी के अधिवक्ता पूर्व शासकीय अधिवक्ता सचिंद्र प्रताप सिंह ने दी। कोर्ट के इस फैसले पर एमएलसी के समर्थकों में खुशी की लहर है। कचहरी परिसर में एमएलसी के मीडिया प्रभारी मुक्कू ओझा ने साथी अधिवक्ताओं को मिठाई खिलाई।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 14, 2023, 00:51 IST
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