Noida News: प्रशासन का सरेंडर, वापस होगी 350 करोड़ की आरसी

प्रशासन का सरेंडर, वापस होगी 350 करोड़ की आरसी - ई-नीलामी सफल नहीं होने पर प्रशासन ने आरसी वापस करने का लिया फैसला- विभिन्न बिल्डरों की करीब 1500 आरसी, मेरठ मंडलायुक्त को भेजा प्रस्तावनवीन कुमारग्रेटर नोएडा। जिला प्रशासन बिल्डरों से खरीदारों का पैसा नहीं निकला सका है। ई-नीलामी अफसल होने पर प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) को रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी लौटाने) का फैसला कर लिया है। इसका प्रस्ताव मेरठ मंडलायुक्त को भेजा गया है। प्रस्ताव में प्रशासन की ओर 350 करोड़ रुपये की 1500 आरसी वापस करने की बात कही गई है। यूपी रेरा आदेश का पालन नहीं करने वाले बिल्डरों के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी कर रहा है। प्रदेश भर में अभी तक 3000 से अधिक काटी जा चुकी है। इनमें से करीब एक हजार करोड़ की आरसी पर वसूली हो चुकी है, लेकिन बाकी आरसी पर वसूली होने का इंतजार है। गौतमबुद्घ नगर में ही बिल्डरों पर करीब 600 करोड़ की आरसी काटी गई है। प्रशासन ने विभिन्न बिल्डरों की करीब 400 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर ली है। प्रशासन ने कुर्क संपत्ति को ई-नीलामी करने की तैयारी की थी, लेकिन प्रशासन का यह प्रयास सफल नहीं हो सका। लोगों के रूचि नहीं लेने के कारण ई-नीलामी की कार्रवाई को बंद कर दिया गया। अब प्रशासन यूपी रेरा को आरसी वापस करने की तैयारी कर रहा है।टूटी हजारों खरीदारों की उम्मीद जिले में हजारों की संख्या में खरीदार बिल्डरों के पास से अपना पैसा निकालने का प्रयास कर रहे हैं। निवेशक लगातार यूपी रेरा का दरवाजा खटखटा रहे हैं। प्रशासन की असफलता से खरीदारों की उम्मीद टूट गई है। खरीदारों का कहना है वह अब कोर्ट का रुख करेंगे। इन सिफारिश पर काम हुआ तो निकल जाएगा पैसाप्रशासन ने मंडलायुक्त को पत्र भेजकर सिफारिश की है कि जो बिल्डर बकाया जमा नहीं कर रहे हैं। उन पर लीजडीड रद्द करने कार्रवाई की जाए। यूपी रेरा बिल्डर और उनके प्रोजेक्टों का पंजीकरण करता है। सभी बिल्डरों के प्रोजेक्ट का एस्क्रो अकाउंट है। यूपी रेरा उसे सीज कर धनराशि जब्त करने की कार्रवाई करें। धनराशि नहीं देने वाले बिल्डरों पर दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान होना चाहिए। अगर प्रशासन की इन सिफारिश को मंजूरी मिली तो बिल्डर से खरीदारों का पैसा वसूलना आसान हो जाएगा। क्यों सफल नहीं हो सकी ई-नीलामी- ई-नीलामी में शामिल संपत्ति की कीमत बाजार से बराबर या उससे अधिक थी। जो बोली के बाद और बढ़ जाती। जबकि कीमत कम होनी चाहिए थी। ताकि बोली लगा सके।- प्रशासन ने रजिस्ट्री की जिम्मेदारी नहीं ली। काफी प्रोजेक्ट में कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं था। वहां रजिस्ट्री होने का डर लोगों को सता रहा था।- नीलामी में शामिल संपत्ति को पूरा ब्योरा लोगों को नहीं दिया गया। जानकारी नहीं होने के कारण लोगों ने विवादित संपत्ति से दूरी बना ली।- नीलमी में संपत्ति की पूरी रकम 15 दिन के अंदर जमा करने की शर्त रखी गई थी। कोर्टई-नीलामी में लोगों ने रूचि नहीं ली। ऐसे में अब आरसी वापस करने के साथ अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का प्रस्ताव मेरठ मंडलायुक्त को भेजा गया है। वहां से अनुमति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।- सुहास एलवाई, जिलाधिकारीबिल्डर से वसूला जाएगा फ्लैट पर कब्जा देने में देरी का जुर्माना- यूपी रेरा ने नोएडा के गोल्फग्रीन रेजीडेंसी बिल्डर के खिलाफ जारी की आरसीग्रेटर नोएडा। यूपी रेरा ने नोएडा के गोल्फग्रीन रेजीडेंसी बिल्डर के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी किया है। बिल्डर ने फ्लैट खरीदार को समय पर कब्जा नहीं दिया है। देरी से कब्जा देने का 10.97 लाख रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया था। आदेश का पालन नहीं करने पर आरसी जारी की गई है। यूपी रेरा के अधिकारियों ने बताया कि खरीदार हर्ष मित्तल ने नोएडा के सेक्टर-79 में गोल्फग्रीन रेजीडेंसी बिल्डर के सनशाइन सोलोरिस प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदा था। बिल्डर ने 31 दिसंबर, 2017 तक कब्जा देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कब्जा नहीं दिया है। खरीदार बिल्डर को करीब 95 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कर चुका है। बिल्डर-बायर्स एग्रीमेंट के तहत कब्जा देने में देरी होने पर बिल्डर जुर्माना देगा। सुनवाई के बाद यूपी रेरा की पीठ ने अगस्त, 2022 में बिल्डर को फ्लैट पर कब्जा देने और देरी से कब्जा देने का जुर्माना देने का आदेश दिया था। बिल्डर ने खरीदार को कब्जा देने का पत्र भेज दिया, लेकिन जुर्माना की धनराशि नहीं दी। खरीदार ने यूपी रेरा में जुर्माना दिलाने की अपील की। जिस पर यूपी रेरा ने बिल्डर के खिलाफ 10.97 लाख रुपये की आरसी जारी की है। खरीदार के अधिवक्ता गौरव कुमार विकल ने बताया कि आरसी की वसूली होने के बाद बिल्डर से कब्जा लिया जाएगा। अगर बिल्डर कब्जा नहीं देगा तो फिर हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। ब्यूरो

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 23, 2023, 16:42 IST
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