Gonda News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 14, मां को तीन साल की सजा

गोंडा। नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चंद्र मोहन चतुर्वेदी ने आरोपी बेटे को 14 साल सश्रम कारावास और 17 हजार रुपये अर्थदंड व मां को तीन साल का कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्र ने बताया कि वादी ने थाना कौड़िया में तहरीर देकर कहा कि 12 अक्तूबर 2016 की रात करीब नौ बजे उसकी बेटी (15 ) को कन्हैया बहला फुसलाकर भगा ले गया। वह अपने साथ जेवर और नकदी साथ ले गई है। इसमें कन्हैया के पिता जसवंत लाल, मां श्यामा देवी, बहनोई श्याम लाल और बहन पुनीता की मिलीभगत है। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने व पॉक्सो एक्ट का पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी कन्हैया, जसवंत लाल व श्यामा देवी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त कन्हैया व उसकी मां श्यामा देवी के विरुद्ध अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर दोषी करार दिया और संदेह से परे साक्ष्य के अभाव में आरोपी जसवंत को दोषमुक्त कर दिया।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 22, 2023, 00:39 IST
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