Mau News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में आरोपी को 5 साल की जेल, 9 साल बाद आया फैसला

विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने आठ वर्षीय नाबालिग लड़की पर लैंगिक हमला करने के आरोप में आरोपी नगरपालिका कर्मचारी को दोषी पाया। उसपर अदालत ने पांच वर्ष के कठोर कारावास के साथ 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड जमा होने पर 10 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश है। मामला 2014 का दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की आठ वर्षीय नाबालिग लड़की बकरी चराने गई थी। उसी दौरान नगरपलिका के कर्मचारी डब्लू सिंह उर्फ राजेश सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने वादी की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना भदेसर गांव निवासी नगरपालिका कर्मचारी डब्लू सिंह उर्फ राजेश सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक विमल श्रीवास्तव, प्रवीण मिश्रा और रामचंद्र चौहान ने कुल सात गवाहों को पेश कर अपना पक्ष रखा। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अपने आदेश में लिखा कि आरोपी पीड़िता का बाल पकड़कर घसीट कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोपी का यह कृत्य दुष्कर्म के प्रयास की श्रेणी में नहीं आता है। बल्कि आरोपी का उक्त कृत्य गुरुत्तर लैंगिक हमला की श्रेणी में आता है। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी डब्लू सिंह उर्फ राजेश सिंह को दुष्कर्म का प्रयास के मामले में दोषमुक्त कर दिया, तथा उसे धारा 10 पाक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया। दोषी पाए जाने पर उसेे पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 26, 2023, 00:44 IST
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