निगम चुनाव : खर्च रजिस्टर न जमा करवाने वाले प्रतिभागी 18 उम्मीदवारों को किया अयोग्य घोषित
सोनीपत। नगर निगम चुनाव 2020 के दौरान जिन प्रत्याशियों की ओर से निर्धारित समयावधि में अपना चुनाव खर्च रजिस्टर जमा नहीं करवाया गया उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। यह जानकारी उपायुक्त नेहा सिंह ने दी। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है इसके लिए सभी उम्मीदवारों को निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। बताया कि खर्च रजिस्टर जमा न करवाने के कारण अयोग्य घोषित किए गए सभी 18 प्रत्याशी आगामी निगम चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के पात्र नहीं होंगे। यह निर्णय राज्य निर्वाचन नियमों के तहत लिया गया है ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनी रहे। उपायुक्त ने कहा कि भविष्य में भी यदि कोई प्रत्याशी चुनाव संबंधी नियमों की अनदेखी करता है तो उसके विरुद्ध इसी प्रकार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य है कि सभी चुनावी प्रक्रियाएं पूरी पारदर्शिता और नियमों के अनुरूप संपन्न हों। अधिक जानकारी के लिए उपायुक्त कार्यालय की एलएफए शाखा में संपर्क करें। पिछले चुनाव में खर्च रजिस्टर जमा नहीं कराने वाले पार्षद पद के उम्मीदवार - विकास पुत्र श्याम लाल- राजेश कुमार पुत्र राम देव- रमेश कटारिया पुत्र सूरजभान- विनोद पुत्र जिले सिंह- सतनारायण पुत्र पन्ना लाल- सुनीता पत्नी जगदीप- सुरेश कुमार पुत्र शोभा रामजी- दीपक कुमार पुत्र दयाराम- मंजू पत्नी राजीव शर्मा- साधु पुत्र चंद्र सिंह-अशोक पुत्र राज सिंह- सुनीता पत्नी सुनील कुमार- राकेश पुत्र दयानंद- राकेश पुत्र राजेंद्र सिंह- नरेंद्र पुत्र भल्लेराम- चंद्र कुमार पुत्र लाल चंद - राज कुमार पुत्र शिवचरण- सोमबीर पुत्र धर्मबीर सिंह
- Source: www.amarujala.com
- Published: Apr 20, 2026, 19:33 IST
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