Kotdwar News: मोटर नगर बस अड्डा मामले में हाईकोर्ट जाएगा नगर निगम

वाणिज्यिक अदालत से झटका लगने पर पुन: रिट याचिका दायर करने पर चल रहा मंथनकोटद्वार। मोटर नगर बस अड्डा परियोजना से जुड़े बहुचर्चित विवाद में वाणिज्यिक अदालत से झटका लगने के बाद नगर निगम अब इस मामले में पुन: नैनीताल हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करेगा। नगर निगम प्रशासन की ओर से इस संबंध में शासन को पत्र भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी।मेयर शैलेंद्र सिंह रावत और नगर आयुक्त पीएल शाह ने बताया कि नगर निगम की ओर से इस मामले में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक) प्रितु शर्मा की अदालत में मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा-34 के तहत 10 मई, 2022 के पंचाट को चुनौती देने के लिए दो याचिकाएं दायर की गई थी। अदालत ने मामले में विगत 20 जून को अपना फैसला सुनाते हुए दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया कि फैसले के विरुद्ध नगर निगम हाईकोर्ट की शरण में जाएगा। इसके लिए शहरी विकास निदेशालय में निदेशक से वार्ता हुई है। निदेशालय की ओर से शासन को पत्र लिखा जाएगा। शासन की अनुमति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jul 01, 2026, 17:47 IST
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