Umar Ansari: मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की जमानत अर्जी खारिज, फर्जी हस्ताक्षर मामले में गया था जेल
गाजीपुर जिले के एडीजे प्रथम शक्ति सिंह की कोर्ट ने आज मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जालसाजी के मामले में आईएस 191 गैंग के सरगना और माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को लखनऊ के दारूलशफा स्थित विधायक निवास से गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोप है कि उमर अंसारी ने 50 हजार की इनामी अपनी मां आफ्शा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर किए और उसे अदालत में दाखिल कर दिया था। उमर अपने परिवार की कुर्क संपत्ति को बचाने की फिराक में था। इसे भी पढ़ें;कलयुगी बेटा बना कातिल: जमीन बंटवारे को लेकर मां के सिर पर प्रहार कर की हत्या, वारदात के बाद मौके से भागा पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार की संपत्ति कुर्क की गई थी। इसी संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उमर अंसारी ने अपनी मां आफ्शा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर बनाए। फर्जी हस्ताक्षर के साथ शपथ पत्र अदालत में दाखिल कर दिया।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Aug 21, 2025, 16:15 IST
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